Ayodhya Ram Mandir News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विरुद्ध मुकदमा, चंपतराय समेत अन्य को नोटिस
महंत राजकिशोरीशरण ने अपने जीवन काल में ही मंदिर का ट्रस्ट का बना दिया था। ट्रस्ट की नियमावली के तहत मंदिर व उसकी संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकती और इसकी देखरेख व व्यवस्था ट्रस्ट के नियमों के तहत ही की जाएगी।
अयोध्या, जागरण संवाददाता। सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के विरुद्ध गुरुवार को दीवानी मुकदमा दायर किया गया है। यह मुकदमा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष दुबे ने वादमित्र की हैसियत से दायर किया है, जिसमें रामकोट स्थित फकीरेराम मंदिर व उसकी संपत्ति की बिक्री को चुनौती दी गई है।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं रणजीत लाल वर्मा व ध्रुवजीत वर्मा ने स्थगन के लिए बहस की। जज संजीव त्रिपाठी ने प्रतिवादी पक्ष के चंपतराय, मंदिर के मूल ट्रस्टी कृपाशंकर दास व रामकिशोर सिंह को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई आगामी छह अगस्त को होगी। वादपत्र के मुताबिक निर्माणाधीन श्रीरामजन्म भूमि मंदिर के सामने स्थिति राम गुलेला मंदिर का पौराणिक महत्व है। इसके महंत राजकिशोरीशरण ने अपने जीवन काल में ही मंदिर का ट्रस्ट का बना दिया था। ट्रस्ट की नियमावली के तहत मंदिर व उसकी संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकती और इसकी देखरेख व व्यवस्था ट्रस्ट के नियमों के तहत ही की जाएगी।
महंत की मृत्यु के बाद रघुवरशरण ने स्वयं को महंत घोषित कर दिया और ट्रस्ट की व्यवस्था के विपरीत सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया। दाखिल खारिज आदेश बीती 26 मार्च को जारी किया गया और अगले दिन ही 27 मार्च को मंदिर व संपत्ति का बैनामा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पक्ष में कर दिया गया, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था।