लखनऊ में हज हाउस जमीन बिक्री घोटाला, आजम खान सहित पांच पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का FIR
हज हाउस के लिए खरीदी गई जमीन की बिक्री प्रक्रिया में अनियमितता सामने आई है, जिससे राज्य हज समिति को ...और पढ़ें

सपा नेता आजम खान। (तस्वीर- फाइल)
HighLights
हज हाउस जमीन बिक्री में 2.08 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति।
आजम खान समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का आरोप।
सतर्कता अधिष्ठान ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हज हाउस के निर्माण के लिए खरीदी गई 60 हजार वर्गफीट जमीन की बिक्री प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर राज्य हज समिति को करीब 2.08 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है।
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच में तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष आजम खान, दो सचिवों लईक अहमद, डॉ. एमए खान और आमिश डेवलपर्स के मो अयूब और मुस्तकीन अहमद की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। शासन के आदेश पर सतर्कता अधिष्ठान ने पांच आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
शासन के सतर्कता अनुभाग ने तीन मई 2024 को कायमखेड़ा, दुगांवा, ऐशबाग स्थित खसरा संख्या-117 की 60 हजार वर्गफीट जमीन की बिक्री प्रक्रिया में अनियमितता की खुली जांच के आदेश दिए थे। सतर्कता अधिष्ठान ने खुली जांच संख्या 111/2024 पूरी कर आठ फरवरी 2026 को शासन को अंतिम रिपोर्ट भेजी थी।
जांच में सामने आया कि राज्य हज समिति की उक्त जमीन को बेचने की प्रक्रिया में समिति के नियम और शर्तों का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष मो. आजम खान, तत्कालीन सचिव लईक अहमद और डा. एमएए खान ने आमिश डेवलपर्स के मो. अयूब और मुस्तकीम अहमद के साथ मिलीभगत कर जमीन का बैनामा करा दिया। इससे समिति को करीब 2,08,95,000 रुपये की राजस्व क्षति हुई।
सतर्कता जांच में आरोपित पदाधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।
इसके बाद शासन ने 21 जुलाई 2026 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक ध्रुव चंद मौर्य की तहरीर पर तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष मो. आजम खान, तत्कालीन सचिव लईक अहमद और डॉ. एमएए खान के खिलाफ धारा 420, 120बी भादवि तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मो. अयूब और मुस्तकीम अहमद पर भी धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में कार्रवाई की गई है।
