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Ayodhya Case: ढांचा विध्वंस मामले में 31 अगस्त तक सभी आरोपित जमा करें लिखित बहस

Ayodhya Case विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के अलग-अलग समय मांगे जाने पर दिया 31 तक का समय

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2020 11:49 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 07:17 AM (IST)
Ayodhya Case: ढांचा विध्वंस मामले में 31 अगस्त तक सभी आरोपित जमा करें लिखित बहस
Ayodhya Case: ढांचा विध्वंस मामले में 31 अगस्त तक सभी आरोपित जमा करें लिखित बहस

लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बचाव पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए 31 अगस्त को लिखित बहस दाखिल करने की तिथि नियत की है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपितों के अलग-अलग समय मांगने से कोर्ट का समय जाया हो रहा है। लिहाजा नियत 31 अगस्त तक हर आरोपित अपनी लिखित बहस अदालत में जमा कर दे। उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा और मामले में निर्णय कर दिया जाएगा।

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अदालत में शुक्रवार को बचाव पक्ष से साक्षी महाराज  के अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय देने की मांग की। अदालत ने बचाव पक्ष की मांग पर कहा कि अभियोजन पक्ष ने बहस दाखिल कर दी। वही बचाव के अधिवक्ता केके मिश्र को बहस की लिखित कापी भी उपलब्ध करा दी गई। अन्य को सॉफ्ट कापी सीबीआइ से लेने का निर्देश दिया गया। 

इसके बाद भी बचाव पक्ष की ओर अलग अलग अदालत से समय की मांग की जा रही है। अभी आरोपित आरएन श्रीवास्तव की ओर से समय की मांग नहीं हुई,  लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ओर से भी समय की मांग की जा सकती है। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के लिए  न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए 31 अगस्त की तिथि नियत की जाती है। 

सीबीआइ की ओर से विशेष अधिवक्ता ललित कुमार ङ्क्षसह, आरके यादव व पूर्णेंदु चक्रवर्ती उपस्थिति थे। बचाव पक्ष की ओर से एसके शर्मा, केके मिश्र, अभिषेक रंजन, विवेक श्रीवास्तव, मनीष त्रिपाठी, प्रशांत ङ्क्षसह अटल  उपस्थित थे।


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