Ayodhya Case: बयान दर्ज कराने CBI कोर्ट पहुंचे जयभान सिंह पवैया बोले-मुझे फंसाया गया
Ayodhya Case अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत में जयभान सिंह ने दर्ज कराया बयान।
लखनऊ जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में जयभान सिंह पवैया बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआइ की विशेष अदालत में शुक्रवार सुबह लगभग ग्यारह बजे उपस्थित हुए। अपने बयान में उन्होंने सीबीआइ के सभी आरोपों को गलत एवं निराधार बताया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 11 जून को बचाव पक्ष को आदेश दिया था कि वह धारा 313 के बयानों के लिए आरोपित संतोष दुबे, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओमप्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल और जयभान सिंह पवैया को अदालत के समक्ष 12 जून को उपस्थित करे। अदालत ने अब इन आरोपितों का बयान दर्ज करने के लिए 15 जून की तिथि नियत की है।
मामले को राजनीति से प्रेरित बताया
जयभान सिंह पवैया ने अधिकतर सवालों के जवाब में प्रकरण को राजनीति से प्रेरित और खुद को गलत फंसाए जाने की बात कही। अब तक इस मामले में नौ आरोपितों का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया जा चुका है। जबकि, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी समेत 23 आरोपितों का बयान दर्ज होना शेष है। अदालत के समक्ष कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, पवन कुमार पांडेय, सतीश प्रधान, ब्रजभूषण शरण सिंह, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय बंसल, महंत नृत्य गोपाल दास, महाराज साक्षी स्वामी समेत 28 लोगों की ओर से हाजिरी माफ किए जाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी की व्यक्तिगत उपस्थिति अदालत के अग्रिम आदेश तक माफ है। मामले की सुनवाई के समय सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे।
रामचंद्र खत्री जेल में बंद, वीडियो कांफ्रेंसिंग से दर्ज होगा बयान
अदालत के समक्ष रामचंद्र खत्री की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 से संबंधित हत्या के प्रयास के एक आपराधिक मामले में 11 अप्रैल 2018 से जिला कारागार सोनीपत हरियाणा में वह निरुद्ध हैैं। इसकी अगली तारीख 7 जुलाई 2020 तय की गई है। विशेष अदालत ने खत्री की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि उनका बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराए जाने के लिए अधीक्षक जिला कारागार, सोनीपत-हरियाणा को पत्र लिखा जाए।