Move to Jagran APP

निजी स्कूलों में जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया था।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 09:23 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 09:23 PM (IST)
निजी स्कूलों में जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक
निजी स्कूलों में जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया था। यह आदेश जस्टिस राकेश श्रीवास्तव व जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्स द्वारा दाखिल एक रिट याचिका पर पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

हाई कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में सिटी मांटेसरी स्कूल की ओर से समान मामले में दाखिल याचिका में पारित किए गए आदेश के मद्देनजर सुनाया है। सुनवाई के दौरान याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश गुप्ता ने दलील दी कि निजी स्कूल राज्य या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं लिहाजा आरटीआइ अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित लोक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत वे नहीं आते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची एसोसिशन को राहत देते हुए, उक्त आदेश पर रोक लगा दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.