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यूपी में कोविड-19 से मृत लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये मिलेगी अनुग्रह राशि, जानें- कैसे करें आवेदन

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत लोगों के स्वजन की केन्द्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार भी सुध ले रही है। राज्य सरकार इनके स्वजन को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 09:06 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 09:08 PM (IST)
कोरोना संक्रमण के कारण मृत लोगों के स्वजन को राज्य सरकार 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत लोगों के स्वजन की केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी सुध ले रही है। राज्य सरकार इनके स्वजन को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए उस जिले के जिलाधिकारी के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसका मृतक निवासी था। आवेदन की स्वीकृति और धनराशि भेजने का काम मृतक के निवास के जिले की ओर से किया जाएगा।

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कोविड-19 से मृत लोगों के स्वजन को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के बारे में राजस्व विभाग ने बीती 23 अक्टूबर को शासनादेश जारी किया था। उस शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि अनुग्रह राशि पाने के लिए मृतक के स्वजन उस जिलाधिकारी को आवेदन करें जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है या उस जिले के डीएम के समक्ष, जहां का वह निवासी था। स्थिति स्पष्ट न होने से कई जिलों की ओर से इस बारे में पूछा जा रहा था कि आवेदन कहां जमा किया जाए। इस पर राजस्व विभाग ने सोमवार को शासनादेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

शासनादेश में कहा गया है कि 23 अक्टूबर को जारी शासनादेश के साथ संलग्न मृतकों की जो जिलेवार संख्या दी गई है, वह कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट पर अंकित पते के आधार पर है। कई मामलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी जिले का है और उसने टेस्ट किसी और जिले में कराया है। ऐसी स्थिति में स्टेट सर्विलांस अफसर की ओर से प्रकरण को मूल निवास वाले जिले में स्थानांतरित किया गया है।

यदि फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो जिलाधिकारी की ओर से इसकी सूचना विभाग को दी जाएगी ताकि इन प्रकरणों को स्टेट सर्विलांस अफसर को संदर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा सके। मृतक के स्वजन अपने मूल निवास वाले जिले के डीएम के समक्ष अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह भी कहा गया है कि पूर्व में जारी शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूपों में अंकित 'आश्रित' शब्द के स्थान पर निकटतम परिजन समझा जाए।


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