UP News: यूपी में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ करना होगा महंगा पर, 28 फीसदी जीएसटी का अध्यादेश जारी
सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कहा गया है कि अब प्रदेश में कैसिनो घुडदौड़ऑनलाइन लॉटरी व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि देश से बाहर स्थित कोई भी कंपनी अगर धन लेकर किसी को ऑनलाइन खेल खेलने की सुविधा दे रही है तो भी जीएसटी लगाया जाएगा।
By Edited By: Jeet KumarUpdated: Thu, 12 Oct 2023 06:45 AM (IST)
राज्य ब्यूरो,लखनऊ। अब प्रदेश में भी ऑनलाइन खेल खेलना मंहगा हो गया है। इस संदर्भ में सरकार ने ऑनलाइन खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू कर दी गई है। दो अगस्त को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था।
सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कहा गया है कि अब प्रदेश में कैसिनो, घुड़दौड़,ऑनलाइन लॉटरी व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन खेलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि देश से बाहर स्थित कोई भी कंपनी अगर धन लेकर किसी को ऑनलाइन खेल खेलने की सुविधा दे रही है तो भी जीएसटी लगाया जाएगा।
कारोबारियों ने इस निर्णय का विरोध किया था
जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद ऑनलाइन खेल से जुड़े कारोबारियों ने इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही मांग की थी कि 28 प्रतिशत जीएसटी को कम किया जाए। अध्यादेश जारी होने के बाद राज्यकर विभाग ने 10 प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी की साइटों पर नजर रखनी शुरू कर दी है।यह भी पढ़ें- ‘सबका साथ सबका विकास’ वाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों की लोकेशन साझा करने वाले 92 पर मुकदमा, एक गिरफ्तार