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UP COVID-19 Guidelines: कोविड-19 पर केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देश यूपी में भी होंगे लागू, जानें नई गाइडलाइन

UP COVID-19 Guidelines केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है जो एक फरवरी से प्रभावी होगा। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रदेशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 28 Jan 2021 02:16 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jan 2021 03:11 PM (IST)
UP COVID-19 Guidelines: कोविड-19 पर केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देश यूपी में भी होंगे लागू, जानें नई गाइडलाइन
कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है, जो एक फरवरी से प्रभावी होगा।

लखनऊ, जेएनएन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जो कि एक फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है, जो एक फरवरी से प्रभावी होगा। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रदेशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब सिनेमा हाल और थियेटरों को ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी।

केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा।

एक फरवरी से प्रभावी होने वाले इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं हैं जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक, हाल क्षमता का अधिकतम 50 फीसद या बंद स्थानों पर 200 लोगों की सीमा के साथ सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक जमावड़े को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अब ऐसे जमावड़े को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। अब सिनेमाघरों और थियेटरों को ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी। इसी तरह सभी के लिए स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिए खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय संशोधित एसओपी जारी करेगा।

बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अब सभी तरह के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए हालात के आकलन के आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय गृह मंत्रालय के परामर्श से फैसला ले सकता है।


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