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इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व मंंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं मिली राहत, मेडिकल रिपोर्ट देने का निर्देश

गायत्री प्रजापति ने अर्जी में कहा कि उन्हें कोरोना मरीजों के वार्ड के बगल में रखा गया है। वह आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं और यूरो परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज चल रहा है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 08:18 PM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 10:58 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व मंंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं मिली राहत, मेडिकल रिपोर्ट देने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व मंंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं मिली राहत, मेडिकल रिपोर्ट देने का निर्देश

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सरकार में मंंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उन्होंने कोर्ट से कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा करने की मांग की है। इस पर हाई कोर्ट ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) लखनऊ के अधीक्षक को यूरोलॉजी विभाग में इलाज के लिए भर्ती पूर्व मंंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की उचित देखरेख करने का निर्देश दिया है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोरोना वायरस का इलाज करा रहे अन्य मरीजों से संक्रमण न होने पाए, उसका ध्यान रखा जाए। साथ ही मेडिकल टीम बनाकर याची के रोग का परीक्षण करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को पाया कि कोरोना वायरस प्रकरण के चलते सरकार की ओर से अभी रिपेार्ट नहीं मिली है। सरकार को कोर्ट खुलने पर उक्त रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। फिलहाल पूर्व मंत्री को जमानत नहीं मिली। गायत्री ने अर्जी में कहा है कि उन्हें कोरोना मरीजों के वार्ड के बगल में रखा गया है। वह आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं और यूरो परेशानी से ग्रस्त हैं, जिसका इलाज चल रहा है।

हाई कोर्ट ने कहा कि  मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) लखनऊ के नेतृत्व में मेडिकल टीम बनाकर याची के रोग का परीक्षण किया जाए। साथ ही रिपोर्ट पेश की जाए कि केजीएमयू में उनका इलाज हो सकता है या नहीं। कोर्ट ने केजीएमयू से प्रजापति को संक्रमण न हो इस पर कदम उठाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन व कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते रिपोर्ट नहीं आने पर अधीक्षक को कोर्ट खुलने पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें कि सपा शासन काल में हुए खनन घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आरोपित बनाया था। बीते दिनों खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के तीन ठिकानों समेत 22 जगहों पर पर सीबीआई ने अवैध खनन घोटाले को लेकर छापेमारी भी की थी। गायत्री पर अवैध खनन के अलावा महिला के साथ गैंगरेप मामले में भी आरोपित हैं। खनन घोटाले में हमीरपुर, देवरिया, फतेहपुर, सहारनपुर में दर्ज मुकदमों में गायत्री प्रजापति के अलावा आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नामजद किया जा चुका है।


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