जेल में बन्दियों के भी मानवाधिकार सुरक्षित
फोटो- 11 ललितपुर : शिविर में मौजूद न्यायिक और पुलिस अधिकारी। :: 0 जिला कारागार में विधिक साक्
फोटो- 11
ललितपुर : शिविर में मौजूद न्यायिक और पुलिस अधिकारी।
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0 जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
ललितपुर ब्यूरो:
अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जि़ला कारागार में जनपद न्यायाधीश/जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहम्मद रियाज के निर्देशानुसार जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सूरज मिश्रा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बन्दियों को कानून में दिये गये उनके अधिकारों की जानकारी दी गयी।
विधिक साक्षरता शिविर में वक्ताओं ने कहा कि इसान को मानवाधिकारों की जानकारी देने और उन्हे जागरूक करने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चार्टर पास किया गया था, तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बन्दियों के कारागार में बन्द होने के दौरान भी उनके मानवाधिकार सामान्य नागरिकों की तरह सुरक्षित हैं, सिवाय उनके स्वतन्त्र भ्रमण आदि को छोड़कर। बन्दियों सहित सामान्य नागरिकों को चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नि:शुल्क विधिक सेवा का अधिकार मानवाधिकार के अन्तर्गत आते हैं। शिविर में बन्दियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और उनका निराकरण करने हेतु जिला कारागार अधीक्षक एवं जिला कारागार चिकित्सक को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव सूरज मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. डीके गर्ग, कारागार अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, क्षेत्राधिकारी सदर केशवनाथ, प्रभारी कारापाल सुरेश कुमार, उप कारापाल भोलनाथ अम्बेडकर, डॉ. विजय कुमार द्विवेदी, छात्रावास अधीक्षिका वन्दना पाल, प्रियंका, रागिनी, सुमित कुमार, कमलदीप, विनोद कुमार जैन, अभिषेक गोस्वामी, पंकज कुमार, महेश प्रसाद गंगेले आदि मौजूद रहे। संचालन अधिवक्ता केहर सिंह ने किया। कारागार अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र ने आभार जताया।