ऋण की अदायगी करे वरना जारी होगी आरसी
ललितपुर : पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से मनी मर्जिन, टर्मलोन एवं रोजगार हेतु वर्ष 199
ललितपुर :
पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से मनी मर्जिन, टर्मलोन एवं रोजगार हेतु वर्ष 1995-96 से 2004-05 तक जनपद के पिछड़ा वर्ग के 185 लाभर्थियों ने ़ऋण लिया था, जिसको 60 किस्तों में जमा करना था, किन्तु उक्त लाभार्थियों द्वारा न तो ऋण जमा किया गया और न ही कार्यालय में सम्पर्क किया गया है।
यह जानकारी देते हुये जिला प्रबन्धक उप्र पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड पीयूष चन्द्र राय ने बताया कि उक्त लाभार्थियों को दो बार नोटिस तामील कराये जा चुके है। अन्तिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने लाभार्थियों को अवगत कराया कि वह उप्र पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड में ब्याज सहित ऋण की अदायगी करें। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर कार्यालय में सम्पर्क कर ऋण की अदायगी नहीं की गई तो ऐसे लाभार्थियों के नाम समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करते हुये राजस्व की भॉति वसूली के अन्तर्गत लोकधन वसूली अधिनियम-1972 के अनुसार आरसी निर्गत कर दी जाएगी।