न्यायालय ने दिया दखल, तब टूटी पुलिस की चेतना
ललितपुर: थाना बार क्षेत्र के ग्राम जरावली निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके
ललितपुर: थाना बार क्षेत्र के ग्राम जरावली निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बताया कि 26 मार्च 2018 को वह अपने मकान में अकेली थी, तभी गाँव के ही तिलक पुत्र बहादुर सिंह समेत तीन लोग उसके घर में घुस आए और जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने एफआइआर के आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुपालन में बार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 डी, 452, 323, 504, 506 के तहत मामला पंजीकृत करके जाँच शुरू कर दी है।
आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा
ललितपुर: थाना बानपुर के ग्राम टपरियन निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बताया कि 22 दिसम्बर 2017 को थाना बार अन्तर्गत ग्राम जरावली स्थित नाले के पास जगदीश पुत्र हीरा निवासी टपरियन सहित छह लोगों ने उसे बुरी नियत से पकड़कर छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की गई थी। आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने एफआइआर के आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुपालन में थाना बार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354बी, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर दी है।
बलात्कार के दूसरे मामले में भी देना पड़ा आदेश
ललितपुर: कोतवाली महरौनी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नामजद आरोपियों के खिलाफ महिला के घर में घुसकर बलात्कार के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर दी है।
महरौनी अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बताया कि 27 मई को वह अपने घर में अकेली थी तभी गाँव का प्रकाश पुत्र गोरेलाल अहिरवार उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। वहीं उसके साथी द्वारिका ने घर के दरवाजे पर पहरेदारी करके उसके कृत्य में सहयोग किया था। विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने एफआइआर के आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुपालन में कोतवाली महरौनी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धारा 452, 376, 120बी, 504, 506 के तहत मामला पंजीकृत करके जाँच शुरू कर दी है।