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शादी का झाँसा देकर लूटता रहा युवती की आबरू

By Edited By: Published: Sat, 30 Aug 2014 01:01 AM (IST)Updated: Sat, 30 Aug 2014 01:01 AM (IST)
शादी का झाँसा देकर लूटता रहा युवती की आबरू

- माँग में सिन्दूर भरकर बना ली अश्लील वीडियो

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- फौजी पति समेत 8 पर दर्ज हुआ मुकदमा

ललितपुर ब्यूरो :

पहले जान पहचान बढ़ाकर दोस्ती गाँठ ली। बाद में युवती की माँग में सिन्दूर भरकर हमेशा के लिए पत्‍‌नी बनाकर शादी का झाँसा देकर आबरू लूट ली। अब आरोपी ने युवती से किनारा कर लिया। इससे आहत पीड़िता दर-दर की ठोकरें खाती फिर रही है। लिव इन रिलेशनशिप के इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी फौजी पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

थाना जखौरा क्षेत्र की युवती ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विगत 6 वर्ष पूर्व कोतवाली अन्तर्गत शहर के मोहल्ला रावतयाना निवासी फौजी अजय कुमार पुत्र जगदीश कुशवाहा से एक रिश्तेदारी में उसकी जान पहचान हुयी थी। इसके बाद अजय ने शादी का लालच देकर युवती की माँग में सिन्दूर भर दिया और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी स्थित एक होटल में आरोपी उसे ले गया। जहाँ उसे पत्‍‌नी के रूप में बताया व यौन शोषण कर उसकी अश्र£ील वीडियो बना ली। काफी दिन तक आरोपी ने उससे शादी नहीं की। बाद में दबाव बनाकर आरोपी ने उसकी शादी गंजबासौदा निवासी एक युवक से करा दी। बाद में उसके पति को भी अश्र£ील वीडियो दिखाकर भड़का दिया। इस पर पति ने उसे ठुकरा दिया। इसी बीच अजय की फौज में नौकरी लग गयी और वह अम्बाला में तैनात हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की माँग की थी। इस पर भय के चलते 10 दिसम्बर 2013 को आरोपी ने उसके साथ शादी कर ली और इसकी स्टैम्प पर लिखा पढ़ी भी की गयी थी। बाद में आरोपी उसे ग्वालियर ले गया। जहाँ एक हॉस्टल में दोनो रहे। जून 2014 में अजय ने एक युवती से शादी कर ली। इस बात की जानकारी होने पर 6 जुलाई को जब उसने मोहल्ला रावतयाना में आरोपी के घर जाकर इसका उलाहना दिया, तो आरोपी के पिता व अन्य परिजनों ने उसे तरह-तरह से अपमानित किया। जगदीश ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी फौजी अजय, पिता जगदीश कुशवाहा पुत्र द्वारिका प्रसाद, प्रेमा देवी, द्वारिका प्रसाद, शारदा देवी, जयश्री, अर्चना, अमर निवासीगण मोहल्ला रावतयाना के खिलाफ धारा 494, 354, 504, 506, 352 व 67 आईटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।


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