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बरेली जेल से सीजीएम कोर्ट लाया गया टेरर फंडिग का आरोपित सदाकत

संवादसूत्र लखीमपुर टेरर फंडिग का आरोपित सदाकत हुसैन शुक्रवार को पुलिस हिरासत में बरेली कारागार से लाकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 10:24 PM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 10:24 PM (IST)
बरेली जेल से सीजीएम कोर्ट लाया गया टेरर फंडिग का आरोपित सदाकत

लखीमपुर : टेरर फंडिग का आरोपित सदाकत हुसैन शुक्रवार को पुलिस हिरासत में बरेली कारागार से लाकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम को विकास श्रीवास्तव ने आरोपित सदाकत हुसैन को टेरर फंडिग के मुकदमे में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया। सदाकत हुसैन को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है।

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टेरर फंडिग से जुड़े आरोपित बरेली निवासी सदाकत हुसैन के अधिवक्ता ने 18 अक्टूबर को सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की थी और न्यायालय में आत्म समर्पण करना चाहता था। कोर्ट में सदाकत हुसैन के वंचित होने की रिपोर्ट एटीएस से तलब की थी 19 अक्टूबर को सदाकत हुसैन में पुलिस को चकमा देते हुए बरेली के एक मुकदमे में सरेंडर कर बरेली जेल चला गया था। 22 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सदाकत के वकील ने बताया की आरोपित सदाकत हुसैन बरेली के एक मुकदमे में हाजिर होकर बरेली जेल चला गया है। सदाकत हुसैन के अधिवक्ता ने जानकारी देने पर कि सदाकत बरेली जेल में निरुद्ध है। इसके बाद एटीएस की टीम हरकत में आई और एटीएस के सीओ व मामले के विवेचक शैलेंद्र सिंह राठौर ने सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सदा़कत को बरेली जेल से तलब किए जाने की गुहार लगाई। जिस पर सीजीएम में सुनवाई के बाद बरेली जेल से तलब करने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए एक नवंबर शुक्रवार की तारीख नियत की थी। शुक्रवार को बरेली जिला कारागार से आरोपी सदाकत हुसैन को तलब कर सीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया। यहां टेरर फंडिग के मामले में आरोपी सदाकत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया गया। सदाकत चूंकि बरेली के मामले में बरेली जिला कारागार में निरुद्ध इसलिए उसे वापस बरेली जिला कारागार भेज दिया गया।


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