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दहेज हत्या में पति समेत चार को उम्रकैद

लखीमपुर : दहेज हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर घटना को हत्या मानते हुए एफटीसी

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 10:57 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 10:57 PM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत चार को उम्रकैद

लखीमपुर : दहेज हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर घटना को हत्या मानते हुए एफटीसी न्यू न्यायाधीश स्नेहा नेगी ने आरोपित पति समेत चार ससुरालीजनों को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि जिला बहराइच के साईंगांव निवासी मुकदमा वादी राधा कृष्ण पांडेय ने अपनी पुत्री सुलोचना की शादी वर्ष 2011 में शहर के मुहल्ला काशीनगर निवासी संतोष पांडेय के साथ की थी। शादी के बाद से ही विवाहिता का पति संतोष, ससुर चंद्रभाल, सास राजकुमारी व देवर अतुल पांडेय दहेज के लिए परेशान करते थे और सोने की चेन व बाइक की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 11 जनवरी 2014 को विवाहिता सुलोचना को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी राधाकृष्ण पांडेय, डॉ. राजकुमार, सीओ दिनेश समेत आठ गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश स्नेहा नेगी ने अभियुक्त संतोष पांडेय, चंद्रभाल, राजकुमारी व अतुल पांडेय को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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