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दबंगों ने थाने में घुसकर की युवक की पिटाई

एक छात्र को कॉलेज मैदान में कुछ युवकों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 10:26 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 10:26 PM (IST)
दबंगों ने थाने में घुसकर की युवक की पिटाई
दबंगों ने थाने में घुसकर की युवक की पिटाई

लखीमपुर : एक छात्र को कॉलेज मैदान में कुछ युवकों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया। बचाने गए युवकों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी हाथापाई की। पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन दबंगों के हौंसले इतने बुलंद हो गए कि वह थाने में भी युवक की पिटाई करने से बाज नहीं आए। दबंगों द्वारा युवक को पीटने की सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है।

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घटना बुधवार देर शाम की है। पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में अनूप कुमार निवासी शांतिनगर थाना हजारा को खेल मैदान में कुछ लड़कों ने रोक लिया। इस दौरान आपसी बातचीत में विवाद शुरू हो गया। युवकों ने छात्र को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट देख वहां भीड़ एकत्र हो गई। थाने छुड़ाने पहुंचे लोगों से भी युवकों ने वहीं पर मारपीट की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें शांतिभंग में जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट में दो पक्षों के पांच लोगों को शांतिभंग में जेल भेजा गया है।

दुष्कर्म के मुकदमे में अभियुक्त को पांच साल की सजा

दुष्कर्म के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे विकास श्रीवास्तव ने अभियुक्त कैलाश को पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रमा रमन सैनी ने बताया कि थाना सिगाही क्षेत्र निवासी पीड़िता 26/27 फरवरी की रात परिवार के साथ सो रही थी । रात दो बजे के करीब पीड़िता पेशाब करने घर मे बनी टटिया में गयी तभी पहले मौजूद अभियुक्त कैलाश ने पीड़िता को पकड़ लिया मुंह पर तमंचा रखकर कुछ दूर पायरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने की नीयत से उससे अश्लील हरकत शुरू कर दी। शोर सुनकर घरवाले व पड़ोसी आ गए तब अभियुक्त फायर करके भाग गया । घटना की रिपोर्ट थाना सिगाही में दर्ज हुई । मुकदमा एडीजे की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में पीड़िता, डॉ वीके वर्मा, डॉ मीरा को गवाही में पेश किया । आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने अभियुक्त को पांच साल के कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।


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