प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर चली आयोग की कैंची
लखीमपुर: मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी चुनावों में बेतहाशा खर्च नहीं कर सकेंगे। चुना
लखीमपुर: मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी चुनावों में बेतहाशा खर्च नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने उनके खर्चे और डोनेशन लेने की सीमा निर्धारित कर दी है। अब हर प्रत्याशी एक दिन में महज 10 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे और इतना ही डोनेशन दे सकेंगे। पहले खर्च की धनराशि 20 हजार रुपये प्रतिदिन थी लेकिन, आयोग के इस निर्देश से चुनाव में पानी की तरह पैसा नहीं बहाया जा सकेगा। चुनाव आयोग का यह निर्देश लोकसभा व विधानसभा दोनों चुनावों के प्रत्याशियों पर लागू होगा। प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों पर होने वाले खर्च पर भी आयोग ने नजरें गड़ा दी है। कार्यालयों पर सहयोग के रूप में कुर्सियां डलवा देना, कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं कराना भी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकती है। आयोग सहयोग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली हर सामग्री का खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ेगा।
चेक किए जाएंगे चुनाव सामग्री वाले वाहन भी:
आचार संहिता के दौरान बैरीके¨डग कर सिर्फ प्रत्याशियों के वाहनों की ही चे¨कग नहीं होगी बल्कि, सरकारी कार्य में लगे वाहन भी अब चेक किए जाएंगे। पहले चुनाव कार्य में लगे वाहनों पर स्टीकर देखकर उनकी चे¨कग नहीं होती थी।
उपचुनाव के लिए नहीं आया कोई निर्देश:
निघासन विधायक रामकुमार पटेल की आकस्मिक मृत्यु के कारण रिक्त हुई सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। सभी दलों के दावेदार क्षेत्र में भ्रमण कर जनसंपर्क करने में जुटे हैं लेकिन, अभी तक आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर कोई निर्देश नहीं आया है। अपने खीरी दौरे के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने मार्च से पहले मतदान कराने की घोषणा की थी।