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बिजली बिलों की वसूली में 2.98 करोड़ की गड़बड़ी, नोटिस जारी

संवादसूत्र लखीमपूुर बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सेंधमारी कर गड़गड़ी करने का एक और मामला सामने आया। इस बार कार्यदायी संस्था ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वैन से लोगों से बिजली का बिल वसूला और राजस्व नहीं जमा किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Nov 2019 09:57 PM (IST)Updated: Mon, 11 Nov 2019 09:57 PM (IST)
बिजली बिलों की वसूली में 2.98 करोड़ की गड़बड़ी, नोटिस जारी

लखीमपुर: बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सेंधमारी कर गड़गड़ी करने का एक और मामला सामने आया। इस बार कार्यदायी संस्था ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वैन से लोगों से बिजली का बिल वसूला और राजस्व नहीं जमा किया। मिलान के बाद कुल 2.98 करोड़ राजस्व कम मिला है। अधीक्षण अभियंता आरडी यादव ने पूरे मामले में कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर राजस्व जमा करने का निर्देश दिया है। अगर बिजली बिलों का राजस्व जमा न हुआ तो प्रक्रियानुसार मुकदमा दर्ज कराने सहित कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले निघासन डिवीजन में नए बिजली कनेक्शनों का एक कर्मचारी द्वारा छह लाख रुपया डकारने का मामला सुर्खियों में रहा।

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ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए दूर-दराज न जाना पड़े, इस सुविधा को ध्यान में रखकर जनवरी 2018 में मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई थी, जिसका टेंडर फरवरी 2019 में समाप्त हुआ। व्यवस्था संचालन के लिए लखीमपुर सर्किल में एक ही कार्यदायी संस्था को इसका टेंडर दिया गया था, जिसकी तीन मोबाइल वैन चलाई गई। वहीं गोला सर्किल में दो कार्यदायी संस्थाओं की एक-एक मोबाइल वैन चलाई गई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक एक वैन से बिजली बिलों का प्रतिदिन दो से चार लाख रुपया वसूला जाता था। गोला सर्किल में राजस्व वसूली और जमा करने की नियमित प्रक्रिया जारी रही। जबकि लखीमपुर सर्किल में कार्यदायी संस्था ने बिजली उपभोक्ताओं से वसूली तो की लेकिन, नियमित राजस्व जमा नहीं किया। लिहाजा संस्था के कर्ताधर्ता पर बिजली बिलों का बकाया बढ़ता चला। फरवरी माह में टेंडर अवधि समाप्त होने के बावजूद अब तक करीब तीन करोड़ का बकाया जमा नहीं हुआ तो अधीक्षण अभियंता ने कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी की है। उन्होंने बताया कि पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद प्रक्रिया अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।

चार किलोवाट के बिजली उपभोक्ताओं को राहत

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चार किलोवॉट के घरेलू बकाएदार उपभोक्ता 11 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना पंजीकरण कराकर 31 अक्टूबर तक के बकाए की मूल धनराशि को किस्तों में जमा कर सकते हैं। वे 1500 रुपया माहवार किश्त में बिल जमा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 12 किश्तों और ग्रामीण क्षेत्र के बकाएदार 24 किस्तों में राजस्व जमा कर सकते हैं। उसका सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ होगा।


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