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धुंआ मीठा जहर, बच्चों के बारें में सोचें

बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति कोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन इसे नियंत्रित करने का उपाय ढूंढने में जुट गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार पांडेय ने नगरपालिका के बुद्धनगरी विशुनपुरा वार्ड में शुक्रवार को चौपाल आयोजित कर लोगों को पराली एवं कूड़ा करकट न जलाने के लिए जागरूक किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 10:40 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 10:40 PM (IST)
धुंआ मीठा जहर, बच्चों के बारें में सोचें
धुंआ मीठा जहर, बच्चों के बारें में सोचें

कुशीनगर : बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति कोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन इसे नियंत्रित करने का उपाय ढूंढने में जुट गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार पांडेय ने नगरपालिका के बुद्धनगरी विशुनपुरा वार्ड में शुक्रवार को चौपाल आयोजित कर लोगों को पराली एवं कूड़ा करकट न जलाने के लिए जागरूक किया। पराली के महत्व व उसको जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से किसानों को बताया। कहा कि धुंआ मीठा जहर है। पराली को जलाने से रोकने के लिए कठोर कानून है, लेकिन प्रशासन जुर्माना लगाना नहीं चाहता। किसान स्वत: जागरूक हो जाए। इसे जलाने के पूर्व छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। दंड से वातारण नहीं बदला जा सकता है। इसके पूर्व लेखपाल ब्रजेश मणि त्रिपाठी और हरिशंकर सिंह ने आग से मिट्टी पर पड़ने वाले कुप्रभाव की चर्चा की। बताया कि दो एकड़ से कम का पराली जलाने पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ पर 5000 रुपये, पांच एकड़ से अधिक जलाने पर 15000 रुपये का अर्थदंड है। बिना रीपर व स्ट्रा रीपर कंबाइन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया। सभासद प्रतिनिधि केशव सिंह, सभासद रामअधार यादव,जवाहर लाल सिंह, रामप्रीत यादव, बाबूराम सिंह, संजय सिंह, लालबाबू सिंह, गुड्डू सिंह, सुनील सिंह, रामदास गोंड, राजा बाबू आदि उपस्थित रहे।

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