रेडियो के जरिये जागरुक करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबंध समितियों के कार्य, कर्तव्य व दायित्वों से अब आमजन भी आसानी से अवगत होंगे। जन पहल रेडियो कार्यक्रम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग इसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा।
कुशीनगर : निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबंध समितियों के कार्य, कर्तव्य व दायित्वों से अब आमजन भी आसानी से अवगत होंगे। जन पहल रेडियो कार्यक्रम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग इसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जागरुकता फैलाने वाला यह कार्यक्रम हर सोमवार तथा बुधवार को सुबह 11:30 से 11:45 बजे तक रेडियो पर प्रसारित होगा। राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने इससे जुड़ा पत्र मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया। पत्र में बीएसए ने कहा है कि जन पहल रेडियो कार्यक्रम के कुल 52 एपिसोड आकाशवाणी उप्र के 12 प्राइमरी चैनल तथा मध्यप्रदेश के छतरपुर और अंबिकापुर केंद्र से सप्ताह में दो दिन सोमवार तथा बुधवार को प्रसारित होगा। आरटीई अधिनियम में विद्यालय प्रबंध समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। जन समुदाय के साथ विद्यालयों की सहभागिता एवं उनके संचालन में सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से इन समितियों का गठन हुआ है। समिति विद्यालय के सामान्य कार्यकलाप, पठन-पाठन, छात्र-छात्राओं का नामांकन, उपस्थिति, बच्चों के हक व उनके अधिकार का संरक्षण एवं सीखने के अच्छे वातावरण के सृजन में योगदान देती है। ऐसे में समितियों के सु²ढीकरण तथा इससे आमजन को अवगत कराने को लेकर जन पहल रेडियो कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। बीएसए ने कहा है कि प्रधानाध्यापक, प्रभारी सदस्य सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व होगा कि प्रसारण के दिन संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के समस्त सदस्यों, शिक्षकगण, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता, अभिभावक एवं स्थानीय परिवारों के सदस्यों को निर्धारित तिथि एवं समय के बारे में पूर्व सूचित कर कार्यक्रम सुनवाएं तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करें।