कुशीनगर में अवैध संबंध में हुई युवक की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा
कुशीनगर में अवैध संबंध के चलते हुई युवक भोला की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम न्यायालय ने दो दोषियों ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
अवैध संबंध में युवक की हत्या, दो को आजीवन कारावास।
न्यायालय ने 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अजय और रवींद्र को दोषी करार, भोला की हत्या का मामला।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। एडीजे प्रथम रामऔतार यादव के न्यायालय ने अवैध संबंध में हुई युवक की हत्या मामले में दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक ने न्यायालय में बताया कि वादी साहब हुसैन निवासी गड़हिया ने 28 फरवरी 2010 को तुर्कपट्टी थाने में तहरीर देकर बताया कि उनका लड़का भोला अजय कुमार निवासी छठियाव थाना पटहेरवा के साथ मिलकर व्यवसाय सजावट व कैसेट का व्यवसाय करता था। अजय की फाजिलनगर में दुकान है।
आज सुबह सात बजे अजय घर आया और भोला को अपने साथ ले गया। देर शाम तक जब मेरा लड़का घर नहीं आया तो दुकान पर पहुंचा तो पता चला कि वह कुछ देर पहले ही घर के लिए निकला है लेकिन वह धर नहीं पहुंचा। संभावित जगहों पर तलाश की गई पर उसका पता नहीं चल रहा। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई।
तीन दिन बाद साहब हुसैन अजय की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें देख अजय आक्रोशित हो उठा और दुकान से भगा दिया। संदेह होने पर उन्होंने थाने पहुंच इसकी जानकारी दी। चार मार्च को देवरिया जिले के बघौचघाट थाने के बसडिला जुडूकुनी गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ियों में भोला का शव मिला। दर्ज गुमशुदगी के मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो अजय की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच्चाई बयां कर दी।
बताया कि भोला की पत्नी अजमेरी से उसका अवैध संबंध था। वह अक्सर दुकान पर आती, जाती थी। भोला उसे दुकान पर आने से रोकता था। इस पर अजमेरी के साथ मिलकर भोला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर अपने दोस्त रवींद्र निवासी उस्मानपुर थाना पटहेरवा के साथ मिलकर घटना की रात 28 फरवरी को बाइक से भोला को जरूरी कार्य बताकर बसडिला जुड़ूकुनी ले गया और गला घोंटकर हत्या कर दी।
दर्ज मुकदमे में अजय, रवींद्र व अजमेरी का नाम शामिल कर व जांच कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अजमेरी की मृत्यु हो गई। दाखिल पत्रावली, पेश सबूतों और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अजय व रवींद्र को यह सजा सुनाई।
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