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हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया मकान

हाईकोर्ट के आदेश पर कसया तहसीलदार दीपक गुप्ता ने रविवार को फाजिलनगर विकास खंड के गांव बेलवा आलमदास में सड़क की भूमि पर बनी मकान को जेसीबी लगाकर गिरवा दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 11:31 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 11:31 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया मकान
हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया मकान

कुशीनगर : हाईकोर्ट के आदेश पर कसया तहसीलदार दीपक गुप्ता ने रविवार को फाजिलनगर विकास खंड के गांव बेलवा आलमदास में सड़क की भूमि पर बनी मकान को जेसीबी लगाकर गिरवा दिया।

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उक्त गांव निवासी कृष्णा नंद यादव की मकान लगभग पांच वर्ष पूर्व बनी थी। गांव के ही नागेंद्र मिश्र ने मकान सड़क की भूमि पर बनाए जाने का आरोप लगा तहसील में शिकायत की। कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सड़क की भूमि पर बने मकान को ध्वस्त कराए जाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने मामले में जिलाधिकारी कुशीनगर को आदेश जारी कर सार्वजनिक भूमि पर बने मकान को ध्वस्त कराने को कहा। इस आदेश क्रम में तहसीलदार कसया शाम को पांच बजे पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और जेसीबी लगाकर मकान को ध्वस्त करा दिया। प्रभारी निरीक्षक पटहेरवा संजय कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक कन्हैया यादव, लेखपाल ब्रजेश मणि त्रिपाठी, नंदलाल पाठक, अवधेश मिश्र, रतन मंजरी आदि मौजूद रहे।


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