एक घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहे पूर्व मंत्री शाकिर अली
-आदर्श आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप -2009 में पडरौना कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा
कुशीनगर : पूर्व मंत्री शाकिर अली को शुक्रवार को एक घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) अभिमन्यु सिंह की अदालत ने उन्हें एक घंटे की न्यायिक अभिरक्षा के बाद जमानत दी। पूर्व मंत्री नगर कोतवाली में दर्ज आदर्श आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन के अलग-अलग मामले में जमानत कराने अदालत पहुंचे थे।
2009 में पडरौना विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव में शाकिर अली सपा से उम्मीदवार थे। प्रचार के दौरान उनके खिलाफ नगर कोतवाल ने आदर्श आचार संहिता तथा धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत कराया था। सपा के वरिष्ठ नेता रामअवध यादव, पीके राय आदि भी इस मामले में आरोपित हैं। दर्ज इन मुकदमों में पूर्व मंत्री अदालत के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए थे। अदालत ने पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था। इस क्रम में पूर्व मंत्री को जमानत कराने अदालत पहुंचे थे।