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सरकारी जमीन हथियाने पर जालसाजी का मुकदमा

सिधावें के टोला रइयापार निवासी रामबिहारी पर कागज में हेराफेरी कर सरकारी भूमि हथियाने के आरोप के मामले में रामकोला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 11:49 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 06:07 AM (IST)
सरकारी जमीन हथियाने पर जालसाजी का मुकदमा
सरकारी जमीन हथियाने पर जालसाजी का मुकदमा

कुशीनगर : सिधावें के टोला रइयापार निवासी रामबिहारी पर कागज में हेराफेरी कर सरकारी भूमि हथियाने के आरोप के मामले में रामकोला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।

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गांव के ओमप्रकाश शुक्ल ने 1998 में वाद दाखिल किया था। एक वर्ष बाद पत्रावली उपजिलाधिकारी पडरौना के न्यायालय में स्थानांतरित हो गई। तत्कालीन एसडीएम ने आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर वाद खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिसंबर में तत्कालीन जिलाधिकारी डा. अनिल कुमार को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच करने की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी ने जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया को निर्देशित किया था। पत्रावली अवलोकन व मौके मुआयना के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष रामकोला धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।


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