सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं होने पर होगी कार्रवाई
कुशीनगर सराय एक्ट में पंजीकरण कराए बिना संचालित हो रहीं आवासीय इकाइयों के विरुद्ध कार
कुशीनगर: सराय एक्ट में पंजीकरण कराए बिना संचालित हो रहीं आवासीय इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी लगभग आधा दर्जन आवासीय इकाइयां अवैध ढंग से संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा पुन: प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
जनपद में लगभग दो दर्जन आवासीय इकाइयां, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लाज हैं। आधी इकाईयां बुद्ध स्थली कुशीनगर में हैं। इसमें लगभग आधा दर्जन अवैध ढंग से संचालित हो रही हैं। उनका सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं है। जिस भी आवासीय इकाई में भारतीय या विदेशी मेहमान ठहरते हैं उनका इस एक्ट के तहत पंजीकरण होना जरूरी है। जिला पर्यटक सूचना अधिकारी राजेश कुमार भारती ने बताया कि सराय एक्ट में अपंजीकृत आवासीय इकाइयों को दो-तीन बार नोटिस दिया गया। बावजूद इसके संचालकों द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया। इसकी सूचना प्रशासन और विभागीय उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुन: पत्र भेजा जाएगा।