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निरस्त होगी 200 मान्यता, 22 मई तक पूरे करें मानक

जासं, कौशांबी : जिले के करीब 200 स्कूलों को मान्यता के कोरम में छूट देते हुए डेढ़ दशक पूर्व विद्यालय व कॉलेज संचालन की अनुमति दी गई थी। तीन वर्ष के भीतर मान्यता संबंधित सभी अभिलेख कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया था। डीआइ ओएस ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि 22 मई तक मान्यता संबंधित सभी अभिलेख कार्यालय में जमा कर दें, यदि ऐसा न किया गया तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 May 2018 09:34 PM (IST)Updated: Sat, 19 May 2018 09:34 PM (IST)
निरस्त होगी 200 मान्यता, 22 मई तक पूरे करें मानक

जासं, कौशांबी : जिले के करीब 200 स्कूलों को मान्यता के कोरम में छूट देते हुए डेढ़ दशक पूर्व विद्यालय व कॉलेज संचालन की अनुमति दी गई थी। तीन वर्ष के भीतर मान्यता संबंधित सभी अभिलेख कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया था। डीआइ ओएस ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि 22 मई तक मान्यता संबंधित सभी अभिलेख कार्यालय में जमा कर दें, यदि ऐसा न किया गया तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

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विद्यालयों की कमी को देखते हुए शासन की ओर से वर्ष 2005 तक विद्यालयों को मानक न पूरा करने के बाद भी मान्यता दिए जाने का नियम बनाया था। इसके साथ ही विद्यालयों को समय दिया गया था कि वह तीन साल के अंदर मानकों को पूरा कर लेंगे। जिले के विभिन्न क्षेत्र में स्थापित करीब 200 विद्यालयों ने इस योजना का लाभ लेते हुए विद्यालय की मान्यता तो ले ली, लेकिन उन्होंने अब तक मानकों को पूरा नहीं किया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से लगातार ऐसे विद्यालयों को नोटिस देकर मानकों को पूरा कर रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अभिलेख नहीं जमा कराया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ¨सह विद्यालयों को नोटिस भेजकर विद्यालयों के मानक से जुड़े अभिलेख मांगा हैं। 22 मई तो विद्यालयों ने अभिलेख न जमा कराए तो मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की जाएगी।


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