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फर्जी लाइसेंस पर मेडिकल स्टोर संचालक को जेल

जागरण संवाददाता, कौशांबी : प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सोमवार को फर्जी दस्तावेज के आधार पर मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक को जेल भेज दिया है। आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सोमवार को वह कोर्ट में हाजिर हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 07:47 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 07:47 PM (IST)
फर्जी लाइसेंस पर मेडिकल स्टोर संचालक को जेल

जागरण संवाददाता, कौशांबी : प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सोमवार को फर्जी दस्तावेज के आधार पर मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक को जेल भेज दिया है। आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सोमवार को वह कोर्ट में हाजिर हुआ है।

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शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वार कुमार तिवारी ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में शिवा मेडिकल स्टोर संचालित था। ड्रग इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने एक सितंबर 2016 को दुकान में छापामारी की। इस दौरान उन्होंने दस्तावेज देखे तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हैदर अली के नाम पर था। इसका संचालन कस्बा निवासी दिनेश कुमार कर रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर ने जब लाइसेंस का मिलान ऑनलाइन किया तो वह किसी पदनेश त्रिपाठी के नाम पर जारी मिला। इस पर उन्होंने दिनेश के खिलाफ कोखराज थाने में कूट रचना कर लाइसेंस प्राप्त करने की तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आरोपित ने न्यायालय के समक्ष सोमवार को आत्मसमर्पण कर जमानत पर छोड़ने की याचना की। इसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आरोपित दवा विक्रेता दिनेश कुमार को जेल भेज दिया है।


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