अगर आपकी गाड़ी में नहीं लगी है हाई सिक्योरिटी प्लेट तो नहीं होगा आपकी गाड़ी का बीमा
हाईटेक युग में वाहनों को भी आधुनिकता की दौड़ में आगे करने के लिए परिवहन
कौशांबी : हाईटेक युग में वाहनों को भी आधुनिकता की दौड़ में आगे करने के लिए परिवहन विभाग ने गाड़ियों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। अगर किसी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी रहेगी तो उस गाड़ी का बीमा नहीं होगी। न तो आरसी पर पता बदलेगा, न ही स्वामित्व पद पाएगा। कौशांबी जिले में पौने दो लाख से ज्यादा वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिनकी गाड़ियों पर अब नई प्लेट नहीं लगी है। ऐसे लोगों को अब परेशानी हो सकती है। असुविधा से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ी में नई प्लेट जरूर लगवा लें।
अपराधों में वाहनों का इस्तेमाल होने पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए शासन स्तर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल वाहनों पर शुरू कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। पुराने वाहनों में लगे नंबर प्लेटों को अक्सर अपराधी बदलकर वारदातों को अंजाम देते थे, जिसके चलते पुलिस की मुसीबत बढ़ जाती थी। अब वाहनों में लगे प्लेटेड में प्रेशर मशीन से नंबर लिखे जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इस सिक्योरिटी प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम से तमाम जानकारी मिल जाएगी। क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने से नंबर प्लेट को रात में भी वाहनों पर कैमरे के जरिए देखा जा सकता है। कौशांबी जिले की सड़कों में भी बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर के घूम रहे पौने दो लाख से अधिक वाहन हैं। यदि एआरटीओ कार्यालय के आंकड़ों का जिक्र करें तो लगभग डेढ़ लाख दो पहिया वाहन, 15 हजार चार पहिया, पांच हजार ट्रैक्टर समेत करीब ढाई सौ बड़े वाहन हैं।
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पुरानी गाड़ियों में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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अब जो भी गाड़ियों शोरूम से निकल रही हैं, उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगती है। पुराने वाहनों में यह व्यवस्था लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने डेढ़ साल पहले निर्देश जारी किया था, लेकिन उसका कड़ाई से अनुपालन नहीं हो पाया है। अब इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
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अलग-अलग तिथि सीमा निर्धारित
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अप्रैल 05 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने का समय चार महीना है, जबकि वर्ष 05 से मार्च 2010 के बीच के वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। अप्रैल 2010 से 15 के बीच वाले वाहनों में आठ महीना व अप्रैल 2015 से मार्च 2019 तक के पंजीकृत गाड़ियों पर 10 माह की सीमा निर्धारित की गई है।
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ऑनलाइन व ऑफलाइन की है सुविधा
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एआरटीओ शंकरजी सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए बीओओकेएमवाइएचएसआरपी डॉट कॉल/इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद विभिन्न विकल्प आएंगे, जिसको चुनते हुए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑफ लाइन विकल्प में वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी प्लेट व कोड स्टीकर लगवाने के लिए डीलर से संपर्क करना होगा। वहां से भी आवेदन किया जा सकता है।
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