सुरसेना प्रकरण में पांच आरोपितों की जमानत मंजूर
जासं, कौशांबी : सरायअकिल थाना क्षेत्र के सुरसेना गांव में अधिवक्ता पर हमले के पांच आरोपितों की जमानत
जासं, कौशांबी : सरायअकिल थाना क्षेत्र के सुरसेना गांव में अधिवक्ता पर हमले के पांच आरोपितों की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली गई है। जिला सत्र एवं न्यायाधीश प्रमोद कुमार की अदालत में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि उन्हें जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इस दौरान सीओ मंझनपुर एसएन पाठक के नेतृत्व में दो थाने की फोर्स जिला कचहरी परिसर में एहतियात के तौर पर तैनात रही।
अभियोजन के अनुसार सरायअकिल थाना क्षेत्र के सुरसेनी निवासी राजेंद्र द्विवेदी अधिवक्ता हैं। 18 जून को वह इलाहाबाद से अपने गांव लौट रहे थे। इस बीच सुरसेना गांव के समीप एक दारोगा ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टरों की जांच कर रहे थे। अधिवक्ता ने देखा तो खड़े होकर मोबाइल वीडियो क्लिप बनाने लगे। वहां मौजूद गांव के ही डॉ. निसार अहमद व उसके भाई ने इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता की पिटाई की। देखते ही देखते दोनों पक्ष से लोग आमने-सामने आ गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने डॉ. निसार समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट व बलवा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। निसार समेत दर्जन भर लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियुक्तों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र जनपद न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आधार पर्याप्त पाते हुए निसार अहमद, सरफराज, हबीब, मोहम्मद रूमान व महताब को एक- एक लाख रुपये के दो-दो जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत मंजूर कर दी। वहीं अधिवक्ता पर हमले से मामला जुड़ा होने के कारण आरोपित पक्ष के मौजूद समर्थकों के साथ कोई घटना न हो, इसके लिए एसपी के निर्देश पर सीओ मंझनपुर पुलिस फोर्स के साथ जिला कचहरी परिसर में मौजूद रहे।