सार्वजनिक स्थान पर थूका तो भरना होगा जुर्माना
कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। डीएम के निर्देश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर बिना मुंह कवर किए नहीं निकलेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। थूकने से उस व्यक्ति के मुंह से कोरोना का वायरस जमीन पर आ सकता है। लिहाजा थूकना एक तरह से गाइडलाइन का सबसे बड़ा उल्लंघन हैं। इसके मद्देनजर डीएम ने थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना व मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जासं, कौशांबी : कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। डीएम के निर्देश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर बिना मुंह कवर किए नहीं निकलेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। थूकने से उस व्यक्ति के मुंह से कोरोना का वायरस जमीन पर आ सकता है। लिहाजा थूकना एक तरह से गाइडलाइन का सबसे बड़ा उल्लंघन हैं। इसके मद्देनजर डीएम ने थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना व मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
कोरोना वायरस के मद्देनजर गृह मंत्रालय जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश जिलाधिकारी अमित कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अभिनंदन व सभी एसडीएम को दिया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि पान-गुटखा, शराब की बिक्री करने व सार्वजानिक स्थल पर थूकने वाले व्यक्तियों पर नजर रखे। यदि कोई व्यक्ति बगैर मुंह ढके हुए घर से बाहर निकलता है और सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उससे जुर्माना लिया जाए। डीएम के निर्देश के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हो गए है। एसपी ने बताया कि कोविड गाइड लाइन का पालन करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। यदि सार्वजनिक स्थान में कोई व्यक्ति थूकता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थूकने से जमीन पर आ सकता वायरस
कौशांबी : कोरोना वायरस के नोडल अधिकारी डॉ. एचपी मणि ने बताया कि थूकने से संक्रमित व्यक्ति के मुहं से कोरोना का वायरस जमीन पर आ सकता है, फिर जमीन पर संक्रमित व्यक्ति का थूक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायरस पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जूते से यह वायरस लोगों के घर पर पहुंच सकता है और जरा सी लापरवाही पर दूसरों का भी संक्रमित कर सकता है।