किशोर के हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास
कौशांबी : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश डा. हुमायूं रशीद खां ने शोभना गांव निवासी
कौशांबी : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश डा. हुमायूं रशीद खां ने शोभना गांव निवासी संजय पासी को तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी की पेड़ के नीचे पटक कर नृशंस हत्या करने के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कोखराज थाना क्षेत्र के शोभना गांव निवासी अनुज ¨सह ने नौ सितंबर 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा अनुपम सुबह दस बजे के बाद से लापता है। शाम को परिजनों को सूचना मिली की अनुपम का शव गांव के बाहर नाले में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पास ही एक पेड़ में खून लगा था। वादी ने आशंका व्यक्त की कि उसके भतीजे की हत्या की गई है। पुलिस ने अनुज ¨सह की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। खोजबीन के बाद गांव के ही संजय पासी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। मामले का विचारण त्वरित न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद लतीफ ने वादी समेत आधा दर्जन गवाहों को परीक्षित कराया। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन के तर्कों ओर साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने संजय पासी पुत्र शिवलाल किशोर की निर्मम हत्या करने का दोषी पाया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर लगाए गए अर्थदंड की 90 फीसद धनराशि मृतक के पिता मनोज ¨सह को बतौर प्रतिकर दिलाए जाने का भी निर्देश दिया।