जिले की 273 ग्राम पंचायत आरक्षित, शासन ने जारी किया चार्ट
कासगंज संवाद सहयोगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय किया जा रहा है।
कासगंज, संवाद सहयोगी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय किया जा रहा है। जिले की 200 ग्राम पंचायत आरक्षित कर दी गई हैं। 84 गांवों में अनुसूचित जाति के और 116 गांवों में पिछड़ी जाति के प्रधान चुने जाएंगे। इन पदों के आरक्षण का चार्ट शासन ने जारी कर दिया है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम सभा सदस्य का आरक्षण चार्ट जारी नहीं किया गया है।
जिले में 423 ग्राम पंचायतें हैं। इनकी जनसंख्या 1158347 है। इनमें अनूसूचित जाति के 223078, पिछड़ा जाति के 717009 एवं सामान्य वर्ग के 218260 मतदाता हैं। शासन ने 200 ग्राम पंचायत आरक्षित कर दी हैं। इनमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 29, पुरुष के लिए 55 ग्राम पंचायतें आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 41, पुरुष के लिए 75 ग्राम पंचायत आरक्षित हैं। 73 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं, 150 पद अनारक्षित किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम सभा सदस्य का अभी तक आरक्षण चार्ट प्राप्त नहीं मिला है। इसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनसंख्या के अवरोही क्रम एवं चक्रानुक्रम को आधार बनाकर जल्द ही आरक्षण तय करने का विभागीय सूत्र दावा कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन पदों पर चुने जाएगे प्रत्याशी
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले की 23 वार्डों में जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसी तरह 423 ग्राम प्रधान, 579 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 5421 ग्राम सभा सदस्य मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके बाद सात ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिग
आरक्षण को लेकर शासन द्वारा डीपीआरओ को लखनऊ में ट्रेनिग दी जा रही है। इनके ट्रेंड होने के बाद जिला मुख्यालय पर खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारियों को 18 एवं 19 फरवरी को ट्रेनिग दी जाएगी। इसके बाद ही विभिन्न पदों पर आरक्षण तय किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जारी हो चुका है आरक्षण
जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी के साथ शासन ने क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए जो आरक्षण चार्ट जारी किया है, उसमें तीन पद सामान्य, एक एससी महिला, एक बीसी महिला, एक बीसी पुरुष, एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। शासन की गाइड लाइन मिलने पर ही आरक्षण तय किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर जातिगत आकंड़ों का अवरोही क्रम एवं चक्रानुक्रम को ध्यान में रखकर शेष रहे पदों का आरक्षण होगा।
-एसके यादव डीपीआरओ