कासगंज, जागरण टीम। जो काम एटा पुलिस न कर सकी, वह कासगंज की पुलिस ने कर दिखाया। एटा के पिलुआ क्षेत्र के गांव दरिगपुर निवासी कुख्यात राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह पर यहां की पुलिस की वक्रदृष्टि पड़ गई। पहले उसे गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया और फिर डीएम के आदेश पर शनिवार को उसकी 6.28 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। यह उसके एटा क्षेत्र में ही सिकंदराराऊ मार्ग पर बमनई के पास बने होटल और विद्यालय हैं। उसकी गाड़ियां कुर्क करना अभी शेष रह गया है।
आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की संपत्ति
राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह ने एटा में आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने के बाद खुद को होटल और विद्यालय खोलकर व्यवस्थित कर लिया था। यहां पटियाली क्षेत्र में अपना गिरोह सक्रिय कर दिया था। करीब छह माह पूर्व वह जुआ का अड्डा संचालित करते हुए पकड़ा गया। पटियाली पुलिस ने जब उसका आपराधिक रिकार्ड खंगाला तो उस पर एटा के ही पिलुआ और बागवाला थाने में एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज मिले। ऐसे में पटियाली थाना पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर दिया।
डीएम ने दिए आदेश
एसपी सौरभ दीक्षित ने इसकी विवेचना सिढ़पुरा थाना प्रभारी गोविंद वल्लभ शर्मा को सौंपी। उन्होंने जिलाधिकारी न्यायालय में राजबहादुर की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। डीएम ने उसकी अपराध की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने के आदेश पुलिस को दे दिए। इस क्रम में पुलिस ने शनिवार को एटा क्षेत्र में सिकंदराराऊ मार्ग पर बमनई के पास बना होटल और विद्यालय कुर्क कर लिए। इनकी कीमत 6.28 करोड़ रुपये बताई गई है।
एटा के दो थानों में दर्जनभर मुकदमे
राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह के खिलाफ एटा के पिलुआ और बागवाला थानों में दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। यह सभी हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ-सट्टा अधिनियम, आबकारी अधिनियम आदि के हैं। छह माह पूर्व उसके खिलाफ यहां पटियाली थाने में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी वह पुलिस की नजर में चढ़ गया था।
राजबहादुर उर्फ सुल्लन ने आपराधिक दुनिया में रहकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट की प्रक्रिया के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर उसकी अचल संपत्ति कुर्क गई है। जल्द ही चल संपत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। सौरक्ष दीक्षित, एसपी