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ओवरलो¨डग को हरी झंडी, पेनाल्टी वसूली पर रोक

संवाद सहयोगी, घाटमपुर: ट्रांसपोर्टरों के टोल प्लाजा में शुक्रवार को हंगामा व शनिवार को

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 06:48 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 06:48 PM (IST)
ओवरलो¨डग को हरी झंडी, पेनाल्टी वसूली पर रोक

संवाद सहयोगी, घाटमपुर: ट्रांसपोर्टरों के टोल प्लाजा में शुक्रवार को हंगामा व शनिवार को तहसील में भीड़ जुटा दबाव बनाने का असर साफ नजर आया है। प्रशासन ने फिलहाल 10 गुना पेनाल्टी पर रोक लगा दी है। जिसे ओवरलो¨डग को हरी झंडी के तौर पर देखा जा रहा है।

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क्षमता से कई गुना मौरंग व गिट्टी लाद कर राजमार्ग से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से सजेती क्षेत्र अंतर्गत अलियापुर प्लाजा पर टोल की 10 गुना पेनाल्टी वसूली जा रही थी। इसकी वसूली पूर्व जिलाधिकारी सुरेंद्र ¨सह व एसएसपी अखिलेश कुमार ने ओवरलोड वाहनों के चलते लगने वाले भीषण जाम व हादसों की दर बढ़ने के चलते केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में बनाये गए नियम के आधार पर शुरू कराई गई थी। हालांकि प्रदेश के अन्य टोल बैरियरों पर अभी तक 10 गुना टोल पेनाल्टी की वसूली नही हो रही है।

इधर दर्जनों खदानें शुरू होने और लाभ की दर घटने से परेशान ट्रांसपोर्टरों ने शुक्रवार को अलियापुर टोल प्लाजा में जाम लगा हंगामा काटा था। उप जिला मजिस्ट्रेट मीनू राणा के बुलावे पर वह शनिवार दोपहर तहसील पहुंचे, जहां उप जिला मजिस्ट्रेट ने टोल प्लाजा प्रबंधन एवं ट्रांसपोर्टरों से कई चक्र में वार्ता की। काफी तादात में एकत्र ट्रासपोर्टर 10 गुना पेनाल्टी किसी कीमत में न अदा करने और टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर जाम लगाने की धमकी भी दे रहे थे। इस दौरान 10 गुना पेनाल्टी को अवैध करार देकर ट्रांसपोर्टर टोल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत करा अब तक वसूले गए धन की वापसी की मांग कर रहे थे।

उप जिला मजिस्ट्रेट मीनू राणा ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ओवरलोड वाहनों से स्टेप वाइज टोल पेनाल्टी की दरें निर्धारित की है। 10 गुना पेनाल्टी पर रोक लगा उन्हें नए नियम के मुताबिक वसूली के निर्देश दिए गए हैं।


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