कनेक्शन कटने पर होगी डीआर वसूली
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बिजली कनेक्शन कटे बिना तीन माह के बकाया बिल पर अब डीआर
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बिजली कनेक्शन कटे बिना तीन माह के बकाया बिल पर अब डीआर (डिस्कनेक्शन रीकनेक्शन) शुल्क वसूली नहीं होगी। विभाग की किरकरी होने व शिकायतों पर डिस्काम (आगरा) एमडी ने वास्तविक तौर पर कनेक्शन काटने पर ही डीआर वसूली के निर्देश दिए हैं।
बकाया बिल होने पर विभाग कनेक्शन काटने का कदम उठाता है। देखने में आया है कि विभागीय कर्मी बिल बकाया होने के बाद भी कनेक्शन नहीं काटते हैं। स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियंता वितरण द्वारा तीन माह के बकाया बिलों पर बिना संयोजन काटे डीआर शुल्क बतौर तीन सौ रुपये वसूलने का निर्देश दिया गया था। इसी आदेश के क्रम में कैशियर तीन माह के बकाया बिलों पर डीआर शुल्क वसूल रहे थे। उपभोक्ता टोलफ्री नंबर पर इसकी शिकायत कर रहे थे। वास्तविक तौर पर कनेक्शन काटे बिना डीआर शुल्क वसूली से विभाग की किरकिरी हो रही थी। इसका संज्ञान लेकर डिस्काम (आगरा) के एमडी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने वास्तविक तौर पर संयोजन कटने और इसका ब्योरा कंप्यूटर पर दर्ज होने के बाद ही डीआर शुल्क वसूली के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए हैं। मुख्य अभियंता वाईपी ¨सह ने बताया कि एमडी के निर्देशानुसार सभी खंड के अधिशासी अभियंता को वास्तविक कनेक्शन कटे होने पर ही डीआर शुल्क की वसूली को कहा गया है। कनेक्शन काटे बिना डीआर वसूली होने की शिकायत पर संबंधित पर कार्रवाई होगी।