Kanpur: बलवंत कांड में हत्या की धारा में ही चलेगा मुकदमा, एसआइटी की विवेचना को कोर्ट ने माना दूषित
Kanpur Dehat में व्यापारी बलवंत सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने एसआइटी की विवेचना को नकार दिया है साथ ही उनकी गैरइरादतन हत्या के आरोपपत्र को दूषित विवेचना मानते हुए हत्या की धारा 302 में ही मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है।
कानपुर देहात, जागरण संवाददाता: रनियां थाने में व्यापारी बलवंत सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने एसआइटी की विवेचना को नकार दिया है, साथ ही उनकी गैरइरादतन हत्या के आरोपपत्र को दूषित विवेचना मानते हुए हत्या की धारा 302 में ही मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है।
जेल में बंद आरोपितों को बुधवार को तलब किया गया है। इससे पहले एसआइटी ने तीन आरोपितों को क्लिन चिट भी दे दी थी।
न्यायालय ने एसआइटी की विवेचना को दूषित माना
तत्कालीन थाना प्रभारी रनियां शिवप्रकाश सिंह व एसओजी के सिपाही महेश गुप्ता और जिला अस्पताल के डाक्टर को क्लिन चिट दे दी थी। मामले में वादी पक्ष से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय ने एसआइटी की विवेचना व नाम हटाए जाने को लेकर दूषित विवेचना माना और रनियां के तत्कालीन एसओ, सिपाही व पूर्व से जेल में बंद आरोपितों तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह, दारोगा ज्ञानप्रकाश पांडेय, एसओजी प्रभारी रहे प्रशांत गौतम, विनोद कुमार, दुर्गेश कुमार, सोनू यादव, अनुज कुमार व प्रशांत पांडेय पर हत्या, आपराधिक षड़यंत्र रचने, बलवा गालीगलौज व धमकाने की धारा में मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है।
पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा न्याय
बलवंत के शरीर पर मिली थीं 31 चोटें