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अब अंशदाता ईपीएफओ से पा सकते हैं अधिक पेंशन

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) से अब अंशदाता गणना की गई पेंशन से अधिक भी पा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें धैर्य का साथ देना होगा।

By Ashish MishraEdited By: Published: Wed, 13 Jul 2016 09:44 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jul 2016 01:55 PM (IST)
अब अंशदाता ईपीएफओ से पा सकते हैं अधिक पेंशन

कानपुर (जेएनएन)। कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) से अब अंशदाता गणना की गई पेंशन से अधिक भी पा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें एक साल का धैर्य रखना होगा। सरकार ने कुछ शर्तो के साथ ईपीएफओ से अधिक पेंशन पाने की योजना जारी की है।

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सामान्य तौर पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें पेंशन प्राप्त होती है किंतु जो अंशदाता एक वर्ष का धैर्य रखते हुए 59 वर्ष की आयु में पेंशन आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उन्हें चार फीसद अधिक पेंशन प्राप्त होगी।

अपर केंद्रीय भविष्यनिधि आयुक्त (उत्तर प्रदेश एवं बिहार) डॉ. वीपी सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जो लोग इससे भी अधिक पेंशन पाना चाहते हैं उन्हें एक और वर्ष इंतजार करते हुए 60 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसे लोगों को 8.16 फीसद पेंशन अधिक मिलेगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक लोग नजदीकी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय अथवा उप क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


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