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    सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी मामले में आज आ सकता है फैसला, MP-MLA कोर्ट में चल रहा केस

    Updated: Mon, 27 May 2024 08:26 AM (IST)

    सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। न्यायालय ने इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया है। डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें इरफान पर साथियों संग मिलकर घर में आग लगाने का आरोप है।

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    इरफान के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में आज फैसले की उम्मीद

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। न्यायालय ने इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया है।

    डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था।

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    तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। आग से गृहस्थी का सामान जल गया था। इस मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है।

    इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अदालत ने इरफान को तलब किया था। इसलिए पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करने ला सकती है।

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