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कानपुर की नौ समेत प्रदेश में 67 पान मसाला इकाइयों पर लगेगा ताला Kanpur News

यूपीपीसीबी ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति को लेकर कार्रवाई की है।

By AbhishekEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 08:18 AM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 08:18 AM (IST)
कानपुर की नौ समेत प्रदेश में 67 पान मसाला इकाइयों पर लगेगा ताला Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। शहर की नौ पान मसाला समेत प्रदेश की 67 पान मसाला और गुटखा इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनपर करीब 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और बंदी का आदेश जारी हुआ है। बोर्ड की ओर से इकाइयों का नोटिस जारी किया जा रहा है। उसमें कनसाइनमेंट रद करने का जिक्र है।

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क्यों हुई कार्रवाई

पान मसाला कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर, होलसेलर, दुकानदार से होकर उपभोक्ता के पास पहुंचता है। उपभोक्ता पान मसाला और गुटखा का सेवन कर उसके पैकेट बाहर फेंक देते हैं। धीरे-धीरे कर खाली पैकेट जमीन और पानी में एकत्रित हो रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पान मसाला के पैकेट मल्टीलेयर पैकेजिंग की प्लास्टिक से निर्मित हैं। यह बिल्कुल भी गलते और सड़ते नहीं है। कूड़ा और करकट का रूप ले लेते हैं।

डीपीआर बनाने का था निर्देश

बोर्ड मुख्यालय की ओर से इकाइयों को पैकेट के प्रबंधन के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश जारी हुआ था। पान मसाला इकाइयों की ओर से किसी भी तरह की डीपीआर की जानकारी नहीं दी गई। उन्हें डीपीआर में बताना था कि बाजार में जितने भार की पॉलीथिन जा रही है, उसके प्रबंधन की क्या व्यवस्था है। एक्सटेंडेंट प्रोड्यूसर रिस्पांसिब्लिटी (विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी) क्या है।

कार्यशाला भी आयोजित हुई

पान मसाला इकाइयों के मालिकों के लिए पिछले दिनों कार्यशाला भी आयोजित की गई। उन्हें विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी अमित चंद्रा ने बताया कि पान मसाला कंपनियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी हुआ है। उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा है। कंसाइनमेंट रद्द कर बंदी की कार्रवाई की जाएगी।


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