Kanpur Unlock-3: वीकेंड में लॉकडाउन बाकी दिन खुलेंगे सभी बाजार और मॉल, जानें- किन पर है पाबंदी
Kanpur Unlock-3 News अनलॉक-3 में डीएम के आदेश के बाद कानपुर में भी पांच अगस्त से जिम और योग संस्थान खुलेंगे सभी औद्योगिक इकाइयां प्रतिदिन चलेंगी।
कानपुर, जेएनएन। जिले में सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, कांप्लेक्स, निजी कार्यालय खुलेंगे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दिन सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी पंप ही खुलेंगे। हालांकि दुकानों, कार्यालयों के खुलने का समय प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है। सब्जी, फल की मंडियां व दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जिम-योग संस्थानों को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (जिम) को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शारीरिक दूरी के पालन और कोरोना से बचाव संबंधी जो नियम जारी किए गए हैं, उनका पालन हर हाल में करा होगा। सभी औद्योगिक इकाइयां प्रतिदिन चलेंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। यहां चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे
सुबह 10 से रात नौ बजे तक समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, कांप्लेक्स, समस्त प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय, ट्रांसपोर्ट, आटो मोबाइल शोरूम, लिकर शॉप, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, खाद्य सामग्री की दुकानें, हेयर सैलून एवं ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित समस्त दुकानें, किराना-परचून की दुकान, अनाज, गल्ला मंडी, सब्जी , फल, दूध, अंडा, मछली मीठ, ब्रेड, बेकरी, मिठाई की दुकान सुबह छह से रात नौ बजे तक खुलेंगी। इसी अवधि में होम डिलीवरी व डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
शनिवार व रविवार को खुलेंगे
सुबह छह से 10 बजे व शाम पांच से रात आठ बजे तक आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुलेंगी। इनमें किराना, परचून, दूध, अंडा, मछली, मीट, ब्रेड की दुकान शामिल हैं। इसी तरह होम डिलीवरी और डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा सुबह छह से रात नौ बजे तक मिलेगी।
सप्ताह में प्रत्येक दिन खुलेंगे
मेडिकल स्टोर, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी पंप, किराना, दूध, ब्रेड, अंडा, मछली आदि की दुकानें।
इन गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी
-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
-स्कूल-कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान , कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
-स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार आदि बंद रहेंगे।
नियमों का पालन करते हुए मनेगा जश्न
स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार कोविड 19 से जुड़े नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों, पंचायतों व घर पर आयोजित कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। सैनिटाइजर व मास्क लगाकर ही लोग शामिल होंगे।