आज बंद रहेंगी फल, सब्जी, दूध व किराना की दुकानें
रविवार को शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई स्थिति।
जागरण संवाददाता, कानपुर : रविवार को शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण जिले में फल, सब्जी, दूध, किराना की दुकानें बंद रहेंगी। औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो ऑक्सीजन बॉटलिग प्लांट, दवा, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट बनाने वाले और 24 घंटे चलने वाले उद्योगों को खोलने की अनुमति रहेगी।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए शासन स्तर से किए जा रहे प्रयास नाकाफी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया और अब प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। तय किया गया है कि एक दिन के लिए दूध, सब्जी, फल की दुकानों के साथ ही परचून की दुकानों को भी बंद किया जाए। इस दिन सभी बाजारें बंद रहेंगी। किसी को भी अनावश्यक घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। यहां तक कि जो दूधिए घर-घर घूमकर दूध बांटते हैं या फल और सब्जी वाले जो गलियों में घूमते हैं, वे भी नहीं घूम सकेंगे। पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार बाजारों में भ्रमण करेंगे।
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन कराने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। कानपुर में उद्योगों की साप्ताहिक बंदी रविवार को ही होती है, ऐसे बहुत ज्यादा उद्योगों पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। वो औद्योगिक इकाइयां तो खुली ही रहेंगी जिन्हें 24 घंटे चलाना जरूरी है। शासन ने 24 घंटे चलने वाली इकाइयां चिह्नित कर रखी हैं। इस सूची में उर्वरक फैक्ट्री, रसायन, केमिकल फैक्ट्री फाउंड्रीज, वस्त्र से जुड़े उद्योग शामिल हैं। साथ ही दवा, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन उत्पादन, पीपीई किट, मास्क, फेस सील्ड बनाने वाले उद्योग भी खुले रहेंगे।
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शादियों के आयोजन पर रोक नहीं
डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि शादी समारोह के आयोजन पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन बंद स्थान पर 50 व्यक्तियों और खुले स्थान पर सौ लोगों की ही अनुमति मिलेगी। हर किसी को मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर की उपलब्धता वहां अनिवार्य होगी। परिसर को सैनिटाइज करना होगा। आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।
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परीक्षाएं हो सकेंगी
एनडीए या अन्य कोई परीक्षा होगी तो उसे भी अनुमति दी जाएगी। भविष्य में भी रविवार के दिन जब तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा, तब तक इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र ही पहचान पत्र माना जाएगा।
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आधी क्षमता से चलेंगी रोडवेज बसें
रोडवेज बसों को आधी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। 50 फीसद क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर चालक, परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो भी यात्री आएंगे उन्हें दूर- दूर बैठाया जाएगा।
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20 लोग ही अंतिम यात्रा में शामिल होंगे
शासन ने किसी के निधन पर अंतिम यात्रा में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी है। ऐसे में इस आदेश का पालन कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। वह ऐसे परिवारों के लोगों को समझाकर कम लोगों को ले जाने के लिए प्रेरित करेगी।
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साप्तहिक बंदी के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लगातार चलने वाले उद्योग, फार्मास्यूटिकल, दवा व सैनिटाइजर बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को ही चलाने की अनुमति दी गई है।
आलोक तिवारी, डीएम