वाणिज्य कर के सचल दल में नहीं शामिल होंगे खराब आचरण वाले कर्मचारी
विभाग ने घोषित की स्थानांतरण की नई नीति जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उन्हें जगह न देने के निर्देश।
कानपुर, जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग में खराब आचरण वाले कर्मचारियों को सचल दल में शामिल नहीं किया जाएगा। यह निर्देश वाणिज्य कर विभाग की स्थानांतरण नीति में साफ कर दी गई है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए स्थानांतरण नीति घोषित की है। इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के साफ निर्देश दिए गए हैं।
सचल दल और विशेष अनुसंधान शाखा में तैनाती के दौरान समूह ग और घ श्रेणी के जिन कर्मचारियों की शिकायतें की गई हैं, उनको दोबारा इन इकाइयों में तैनात नहीं किया जाएगा। सचल दल से विशेष अनुसंधान शाखा व विशेष अनुसंधान शाखा से सचल दल में किसी भी कर्मचारी की तैनाती नहीं की जाएगी। जो कर्मचारी पिछले वर्ष इन इकाई या कार्यालयों में तैनात रहे हैं उन्हें तीन वर्ष तक यहां जगह नहीं मिलेगी। वहीं जो कर्मचारी स्थानांतरण के लिए दबाव डालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर बनेगी समिति
स्थानांतरण सत्र 31 मई से लागू होगा। कानपुर में दो जोन हैं। इसलिए एडीशनल कमिश्नर जोन एक ही दोनों जोन के कर्मचारियों के स्थानांतरण की कार्यवाही करेंगे। इसके लिए समिति गठित होगी जिसमें दोनों जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्र्रेड वन और दोनों जोन के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) रहेंगे।
फोरगो करने वाले होंगे परेशान
वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिन कर्मियों ने अपने संवर्ग या अन्य संवर्ग में पदोन्नति के पद को फोरगो (प्रमोशन को खुद नहीं स्वीकार करना) किया था और इसे मुख्यालय ने भी निरस्त कर दिया था, अब ऐसे कर्मचारियों को उनके वर्तमान पटल व कार्यालय में किसी भी दशा में नहीं रखा जाएगा। ये कर्मचारी कर निर्धारण, सचल दल, एडीशनल कमिश्नर अपील के यहां भी तैनात नहीं होंगे। नई नीति में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी भविष्य में पदोन्नति को फोरगो करता है तो उसे तुरंत उसकी सीट से हटा दिया जाए।
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