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त्वरित न्याय : सात दिन में चार्जशीट, 14 दिन में सजा, बच्ची से छेड़छाड़ करता था वैन चालक Kanpur News

28 जनवरी 2020 को दर्ज हुई थी पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट 20 साल कैद के साथ न्यायालय ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना।

By AbhishekEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 11:03 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 09:30 AM (IST)
त्वरित न्याय : सात दिन में चार्जशीट, 14 दिन में सजा, बच्ची से छेड़छाड़ करता था वैन चालक Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। पांच साल की मासूम बच्ची से अश्लीलता करने वाले स्कूल वैन चालक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय राजे सिसोदिया ने 20 वर्ष कैद सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मुकदमे का स्पीडी ट्रायल किया गया। आरोपित वैन चालक को 14 दिन में सजा सुनाई गई। न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं।

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पांच वर्षीय बेटी के बताने पर पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा

 नौबस्ता निवासी वैन चालक मोहम्मद कासिम पांच वर्षीय छात्रा को घर से स्कूल ले जाता और वापस लाकर छोड़ता था। 28 जनवरी 2020 को छात्रा घर लौटी तो स्वजन को बताया कि वैन वाले भइया छेड़छाड़ करते हैं। निजी अंगों पर हाथ फेरते हैं। पिता ने उसी दिन नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में विवेचक सुभाष चंद्र ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच दिनों में चार्जशीट पूरी कर सातवें दिन चार फरवरी को न्यायालय में दाखिल कर दी। अदालत ने भी दूसरे दिन से मामले की सुनवाई शुरू कर दी। आरोपित ने सभी आरोपों से इन्कार किया।

मेडिकल में मिले थे छात्रा के अंगों में खरोंच के निशान

विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रशाद यादव ने बताया कि छात्रा का मेडिकल कराया गया था, जिसमें निजी अंगों में खरोंच के निशान पाए गए। मेडिकल करने वाली डॉ. ज्योति पांडेय ने अदालत में भी इस बात को साबित किया। पीडि़त छात्रा ने भी न्यायालय को अपने साथ हुई हरकत की जानकारी दी। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। आरोपित ने भी अपने बचाव में दो महिला गवाहों को पेश किया, जिन्होंने फर्जी फंसाए जाने के बयान तो दिए, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद कासिम को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 


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