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GST : कारोबारी व सेवा प्रदाता ने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो भी होगा कर निर्धारण Kanpur News

टैक्स बार एसोसिएशन की कर निर्धारण पर हुई कार्यशाला में बताया गया कि बहीखातों का मिलान कर स्क्रूटनी करेंगे जीएसटी अधिकारी।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 11:36 PM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 05:56 PM (IST)
GST : कारोबारी व सेवा प्रदाता ने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो भी होगा कर निर्धारण Kanpur News
GST : कारोबारी व सेवा प्रदाता ने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो भी होगा कर निर्धारण Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। जीएसटी के अधिकारी रिटर्न में घोषित आंकड़ों एवं बही खातों से मिलान कर उनकी स्क्रूटनी करेंगे। इसी आधार पर कारोबारियों का कर निर्धारण होगा। यदि कारोबारी एवं सेवा प्रदाता की ओर से जीएसटी के रिटर्न दाखिल नहीं किए जाएंगे तब भी कर निर्धारण होगा। यह जानकारी टैक्स बार एसोसिएशन की मंगलवार को लखनपुर स्थित स्टेट जीएसटी भवन में कर निर्धारण प्रक्रिया पर हुई कार्यशाला में वरिष्ठ कर सलाहकार एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता ने दी।

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अपंजीकृत कारोबारियों पर भी अर्थदंड की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि अपंजीकृत कारोबारी यदि कर योग्य सीमा से अधिक कारोबार करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कर, ब्याज एवं अर्थदंड की कार्रवाई होगी। कर निर्धारण अधिकारी अगर सर्वेक्षण एवं जांच के दौरान अघोषित कारोबार होता पाएंगे तो वह नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा यदि कारोबारी एवं सेवा प्रदाता कर निर्धारण की प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो वह प्रथम अपील तीन माह के भीतर कर सकते हैं। लगाए गए टैक्स की धनराशि का 10 फीसद जमा करने पर ही अपील दाखिल कर सकेंगे। शेष विवादित टैक्स, ब्याज एवं अर्थदंड की धनराशि अपील निस्तारण तक स्वत: स्थगित रहेगी। गोष्ठी की अध्यक्षता एसके श्रीवास्तव ने की। कार्यशाला में वीके निगम, आशीष पांडेय, एसके वर्मा, उमेश पांडेय मौजूद रहे। 


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