निर्दोष को शराब तस्कर बनाकर जेल भेजने वाला दारोगा होगा बर्खास्त, अभी चल रहा है फरार Kanpur News
सीओ की जांच के बाद पीडि़त को जगी न्याय की उम्मीद आरोपित ने पिछले दिनों रेस्टोरेंट मालिक व साढ़ू को पीटा था।
कानपुर, जेएनएन। घाटमपुर की नंदना चौकी प्रभारी के पद पर तैनाती के दौरान निर्दोष को शराब तस्कर बनाने वाले दारोगा को अब बर्खास्त किया जाएगा। फरार चल रहे आरोपित दारोगा सुमित चौहान को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दारोगा ने हाल ही में साथियों के साथ छपेड़ा पुलिया स्थित एक रेस्टोरेंट में भी हंगामा किया था और उसके मालिक व कर्मचारी को बेरहमी से पीटा था। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फरार है।
जेल से छूटने के बाद पीडि़त ने दिए थे निर्दोष होने के साक्ष्य
15 नवंबर 2017 को दारोगा सुमित चौहान व हमराही सिपाही अशोक, राधेलाल उपाध्याय, मोहन ने नौबस्ता गल्ला मंडी निवासी शराब ठेके के संचालक सतेंद्र सिंह व सेल्समैन विजय को शराब तस्कर बनाकर जेल भेज दिया था। सतेंद्र 18 दिन बाद जेल से छूटे तो उन्होंने खुद के निर्दोष होने का साक्ष्य उच्चाधिकारियों को दिया और यह साबित किया कि दारोगा ने जानबूझकर उन्हें जेल भेजा। मामले में उच्चाधिकारियों ने तत्कालीन आइपीएस गौरव बंशवाल को जांच दी। जांच में पाया गया कि घटना से पहले सिपाहियों ने फोन करके सतेंद्र को बुलाया और फिर शराब तस्कर बनाकर जेल भेजा। इससे पहले भी वे सतेंद्र के संपर्क में थे।
इसी आधार पर इंस्पेक्टर, दारोगा व सिपाहियों को दोषी करार दिया गया था। बाद में फर्द में इंस्पेक्टर का नाम शामिल न होने के कारण क्लीनचिट दे दी गई थी। दारोगा सुमित को लाइनहाजिर कर दिया गया था। एसपी ग्र्रामीण प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद अब दारोगा के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा सात के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस धारा में न्यूनतम वेतन पर लाने, पदावनति से लेकर बर्खास्त किए जाने का भी प्रावधान है।
रेस्टोरेंट में मारपीट करने के मामले में फरार चल रहा दारोगा
रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से दारोगा सुमित चौहान फरार चल रहा है। पुलिस टीम उसकी तलाश में उसके घर कासगंज गई थी लेकिन वहां भी नहीं मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित पुलिस लाइन से भी गैरहाजिर है।