आयकर के छापे में सीज नहीं किया जाता स्टॉक, जानिए क्या हैं कार्रवाई के नियम Kanpur News
कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में दी गई जानकारी घोषित मात्रा से अधिक सोना मिलने पर हो सकता सीज।
कानपुर, जेएनएन। आयकर विभाग के छापे में स्टॉक को सीज नहीं किया जा सकता। हालांकि घोषित मात्रा से अधिक सोने के जेवर मिले तो उन्हें सीज किया जा सकता है। यह बात बुधवार को कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की छापे और सीज विषय पर आयोजित गोष्ठी में टैक्स सलाहकार नरपत जैन ने कही।
करदाता छापे से पहले बुला सकता दो गवाह
उन्होंने कहा, छापे की कार्रवाई शुरू होने से पहले करदाता दो गवाह बुला सकता है। बच्चों को स्कूल भेजना, रोगियों के लिए डॉक्टर को बुलाना, महिलाओं को खाना बनाने की स्वतंत्रता है। छापे के दौरान व्यापारिक स्टॉक न तो सीज किया जा सकता है और न बाद में उसे सील किया जा सकता है। विभाग घोषित जेवर से अधिक मिले जेवर सीज कर सकता है। कहा कि जिन परिवारों ने जेवर घोषित नहीं किए हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उनके लिए नियम बनाए हैं।
हिसाब-किताब का ब्योरा व निवेश के सुबूत साथ रखें
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मदनलाल जैन ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद जो सर्च की जा रही हैं, उसमें टैक्स व पेनाल्टी की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं। करदाता को हिसाब किताब के ब्योरे, संपत्तियों के निवेश के सुबूत साथ रखने चाहिए और छापे के समय अफसरों को देने चाहिए। अघोषित आय की गणना छापे के दौरान बयान से करने पर कम पेनाल्टी के प्रावधान हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप कुमार मिश्र ने बताया कि 29 नवंबर को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षक सभी को वर्कशाप में जानकारी देंगे। संचालन एसोसिएशन के महामंत्री राजीव कुमार गुप्ता ने किया। धन्यवाद उपाध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव ने दिया। गोष्ठी में शैलेंद्र सचान, अरविंद नाथ सिंह, विनोद सिंह सचान, दीना नाथ चतुर्वेदी, अशोक साहू, गणेश प्रसाद गुप्ता, मोती लाल गुप्ता, संजय शंकर श्रीवास्तव, राहुल चंद्रा व संजय गुप्ता मौजूद रहे।