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सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश शशिकांत शुक्ल

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Feb 2018 03:02 AM (IST)Updated: Sat, 24 Feb 2018 03:02 AM (IST)
सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका खारिज
सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश शशिकांत शुक्ल ने खारिज कर दी है। इससे पहले संचालिका की भी जमानत अर्जी भी कोर्ट ने निरस्त कर दी थी।

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फीलखाना पुलिस ने 3 जनवरी 2018 की रात सूर्या टॉवर के फ्लैट नंबर 2जी 2 में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने यहां से सेक्स रैकेट संचालिका बरखा मिश्रा और उसके सहयोगी नवजीत सिंह उर्फ टॉफी सरदार समेत सात युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया था। बरखा की ओर से जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत की अर्जी दी गई। बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत याचिका खारिज कर दी। सेक्स रैकेट संचालिका की जमानत खारिज होने के बाद 21 फरवरी को उसके सहयोगी टॉफी सरदार ने भी जमानत याचिका दाखिल की। आधार दिया कि उसके घर में एक समाचार पत्र का कार्यालय है। पत्र के संवाददाता ने सेक्स रैकेट के खिलाफ बरखा की फोटो सहित समाचार छापा था। लिहाजा इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता आसिफ अली ने बताया कि न्यायालय टॉफी सरदार की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। अभियोजन के तर्क स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।


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