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बेनामी संपत्ति की जानकारी पर मिलेगा इनाम

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर ने नया तरीका ढूंढ निकाला है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Apr 2018 01:35 AM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 01:35 AM (IST)
बेनामी संपत्ति की जानकारी पर मिलेगा इनाम

जागरण संवाददाता, कानपुर : काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। बेनामी संपत्ति की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। बशर्ते सूचना सटीक होनी चाहिए। तर्क है कि इससे बेनामी संपत्ति की जानकारी जांच एजेंसियों तक पहुंचेगी। इससे देश भर में बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसेगा।

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अभी तक ईडी, इनकम टैक्स और रेवेन्यू इंटेलीजेंस में सूचना देने वालों को इनाम देने का प्रावधान था, हालाकि धनराशि अधिक नहीं होती है। पिछले वर्ष तक बेनामी संपत्ति एक्ट में भी ऐसा प्रावधान नहीं था। इस वजह से बेनामी संपत्ति बनाने वाले के बारे में जानकारी जुटाने में विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब इनाम की घोषणा के बाद सूचना मिलने और बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई पर भी तेजी आएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने दिनांक 23 अप्रैल को पत्र एफएन 299/31/2017 डीआइआर (आइएनवी तृतीय) जारी कर बेनामी संपत्ति रिवार्ड स्कीम 2018 शुरू की है। पत्र जारी कर सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं महानिदेशक आयकर (जांच) को अवगत करा दिया है। इसमें बेनामी संपत्ति के बारे में सूचना देने वाले को कम से कम 15 लाख रुपये और अधिक से अधिक एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिलेगा। सूचना का सटीक होनी जरूरी है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रहेगा।

क्या है कानून

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत रोक एवं कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सील करने का अधिकार है। आरोप सिद्ध होने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान भी है।

क्या है बेनामी संपत्ति

संपत्ति की कीमत कोई चुकाए और संपत्ति किसी और नाम की जाए। ऐसी संपत्ति को बेनाम कहते हैं। इसमें चल/अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेज हो सकते हैं। इसमें संपत्ति नौकर, पत्‍‌नी-बच्चों, मित्रों या परिवार के किसी सदस्य के नाम खरीदी जाती है।


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