पोलिंग एजेंटों के पास नहीं होना चाहिए मोबाइल
चुनाव वाले दिन किसी भी पोलिंग एजेंटों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। पार्टियों के लिए प्रचार वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है
जागरण संवाददाता, कानपुर : चुनाव वाले दिन किसी भी पोलिंग एजेंटों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। पार्टियों के लिए प्रचार वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। उसके बिना प्रचार करने पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के आगे की ओर अनुमति पत्र लगाने होंगे। यह निर्देश कानपुर संसदीय सीट के चुनाव प्रेक्षक संतोष कुमार ने राजनैतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को दिए। वह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव के संबंध में बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखा जाए। अगर उल्लंघन की सूचना या शिकायत करनी है तो वह सी विजिल एप या 1950 पर कर सकते हैं। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रेक्षक गुरविंदर सिंह सहोता ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन में व्यय से संबंधित रजिस्टर बनाना होगा। स्कूल, अस्पताल, न्यायालय परिसर के आसपास लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसकी अनुमति लेना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि कानपुर संसदीय सीट पर सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एसीएम-7 और अकबरपुर क्षेत्र के लिए एसडीएम सदर कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया के प्रचार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डोर टू डोर जन संपर्क करने में पांच से अधिक लोग एकत्रित न हों। कानपुर संसदीय क्षेत्र के पुलिस प्रेक्षक डॉ. जय बसंतराव जाधव, अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के पुलिस प्रेक्षक सतेंद्र सिंह, अकबरपुर के रिटर्निग ऑफिसर अक्षय त्रिपाठी, एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव, एडीएम एलए केहरी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व वीरेंद्र पांडेय इस दौरान मौजूद रहे।