NHAI ने टोल प्लाजा से गुजरने के लिए बनाया नया नियम, Fastag लेन में घुसने पर लग जाएगा टैग
एनएचएआइ के प्रविधान के तहत अब फास्टैग लेन से गुजरने वाले बिना टैग वाले वाहनों से दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा । साथ ही मौके पर वाहन में टैक लगवाना अनिवार्य होगा तभी आगे बढ़ने दिया जाएगा ।
कानपुर, जेएनएन। अब टोल प्लाजा की फास्टैग की लेन में घुसने पर मौके पर ही वाहन पर टैग लगवाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें दोगुना जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यह नियम एनएचएआइ ने बनाया है। टोल प्लाजा को कैशलेश करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।
एक जनवरी तक कानपुर व आसपास के जुड़े टोल प्लाजों को कैशलेश किया जाना था, लेकिन सरकारी की ओर से 15 फरवरी तक का समय बढ़ा दिया गया है। कानपुर-प्रयागराज के बीच बड़ौर और कटोघन के टोल मैनेजर तौहिफ खान ने बताया कि टोल में कुल छह लेन हैं। इसमें चार फास्टैग व दो कैश लेन हैं।
ऐसे बनवा सकते हैं फास्टैग
टोल प्लाजा पर ही बैंक से फास्टैग लगवाने के लिए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की एक कॉपी जमा करनी होगी। इसके बाद बैंककर्मी वाहन सवार के मोबाइल में एप डाउनलोड कर देता है। उससे फास्टैग में बैलेंस व कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। यह पता चल सकेगा।
कानपुर से जुड़े हैं यह टोल
- कानपुर से प्रयागराज के बीच बड़ौर और कटोघन
- कानपुर-कबरई के बीच खन्ना और अलियापुर
- इटावा से कानपुर के बीच बाराजोड़ और अंतराम(औरेया)
- बारा से उरई के बीच उसाना टोल
टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में बिना टैग वाहन घुसा तो उसे मौके पर ही टैग लगवाना पड़ेगा। इसके साथ ही उस पर दोगुने जुर्माने का भी प्रविधान है। -पंकज मिश्रा, परियोजना निदेशक, एनएचएआइ